कर्नाटक हाईकोर्ट का सख्त आदेश: कहा- अंतिम फैसला आने तक नहीं पहनी जाएगी कोई धार्मिक पोशाक
कर्नाटक हाईकोर्ट में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फरवरी 10 को हिजाब विवाद में सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश देते हुए फैसला आने तक छात्रों को स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। न्यायालय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई फरवरी 14 तक के लिए टाली है। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीडिया से अपील की है कि कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक किसी प्रकार की टिप्पणी न करें।