मानहानि की सजा पर रोक के बाद मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जब शीर्ष अदालत ने उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक अपील लंबित है, तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी।