मोदी सरनेम विवाद: गुजरात हाईकोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर दो मई से करेगा सुनवाई
गुजरात उच्च न्यायालय ने अप्रैल 30 को कहा कि वह राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई दो मई को फिर से शुरू करेगा। अदालत ने इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका में सूरत सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया गया था।