नूंह में शोभा यात्रा के मद्देनज़र लागू हुई धारा 144 लागू
हरियाणा सरकार ने नूंह में शोभा यात्रा के मद्देनज़र एहतियात के तौर पर 28 अगस्त तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगा दी, जिसके तहत किसी क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। अधिकारियों ने बताया कि धारा 144 26-28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसी आग्नेयास्त्र, लाठी, कुल्हाड़ी आदि हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी।