न्याय देना सिर्फ अदालत की जिम्मेदारी नहीं : चीफ जस्टीस रमणा
देश में न्याय देने के लिए पूर्ण रूप से न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं है। सभी तीन अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मिलकर न्याय देने के लिए जिम्मेदार है। संविधान भी इस धारणा को दूर करता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की जिम्मेदारी राज्य पर होती है। राज्य के तीनों अंग संविधान के विश्वास के रक्षक है। उन्होंने कहा कि देश में न्यायिक प्रणाली लिखित संविधान पर चलती है, जिसपर लोगों का पूरा विश्वास है।