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सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज से बीएसई पर लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना
सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज से बीएसई पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला सेबी से बिना अप्रूवल लिए कई कारोबार के हिस्सेदारी के अधिग्रहण का है। सेबी ने नोट किया कि बीएसई ने एक कंपनी में हिस्सेदारी ली है। ऐसी गतिविधियां किसी एक्सचेंज की गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं और इसलिए, इसके लिए पहले अप्रूवल की जरूरत थी। सेबी ने बीएसई के निवेश की जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था।