बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहन मालिकों पर होगी कार्रवाई: दिल्ली
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त तरीके अपनाए हैं। जिसके लिए दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से सितंबर 19 को वाहन चालकों के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के तहत सभी वाहन मालिकों के पास वैद्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, (पीयूसी )होना अनिवार्य किया गया है। पीयूसी ना होने पर वाहन धारकों को छह माह का कारावास व ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता रद्द होने के साथ-साथ दस हजार रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है।