"सिखों के कृपाण और पगड़ी की हिजाब से कोई तुलना नहीं"- सुप्रीम कोर्ट
हिजाब मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सिखों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सिखों के कृपाण और पगड़ी की हिजाब से कोई तुलना नहीं है क्योंकि संविधान में सिखों के लिए पगड़ी और कृपाण पहनने की अनुमति है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने की है जिसमें याचिकाकर्ता ने पगड़ी और हिजाब को समान बताने की कोशिश की थी।