सरकारी प्रयोगशालाओं में कफ सीरप का परीक्षण करने के बाद मिलेगी बिक्री की अनुमति
खांसी की दवाई के निर्यातकों को अब 1 जून से अपने उत्पादों की जांच निर्दिष्ट सरकारी प्रयोगशालाओं में करनी होगी और इसके बाद उन्हें निर्यात की अनुमति मिलेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, "खांसी की दवाई के निर्यात को निर्यात के नमूनों के परीक्षण और किसी भी प्रयोगशाला द्वारा जारी किए गए विश्लेषण के प्रमाण पत्र के उत्पादन के अधीन निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।"