बिहार सरकार ने 81,000 अयोग्य किसानों से पीएम-किसान लाभ वापस करने को कहा
बिहार में 81,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए अयोग्य माना गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन किसानों को आयकर भुगतान और अन्य कारणों से योजना के लिए अयोग्य पाया गया। बिहार सरकार ने अयोग्य किसानो को पीएम-किसान लाभ वापस करने को कहा है। पीएम-किसान योजना एक केंद्र सरकार का कार्यक्रम है जो पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की तीन समान किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।