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15 दिनों के अंदर शेयर बाज़ारों को निकालना होगा निवेशकों की समस्या का समाधान: SEBI
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेशानुसार निवेशकों की शिकायतों का निदान शेयर बाजारों से शिकायतें मिलने के 15 वर्किंग डेज़ में सुनिश्चित करना होगा। नियामक के नए निर्देशों के बाद निवेशक शिकायत समाधान समिति (आईजीआरसी) सूचना के अभाव का तर्क देते हुए शिकायत का निरस्तीकरण नहीं कर सकेगी। SEBI ने यह भी निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता की जगह संबंधित शेयर बाजार को ही आईजीआरसी का खर्च वहन करना होगा। शिकायतकर्ता को कोई भी जानकारी सात वर्किंग डेज़ के अंदर जमा करनी होगी।