अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सामने पाकिस्तान का सरेंडर, कुलभूषण जाधव को मिला अहम अधिकार
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानते हुए पकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार दिया है। इसके लिए पाकिस्तानी संसद ने एक विधेयक पारित किया है। जाधव को जासूसी के आरोप में 2017 में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 2019 में निर्णय दिया था कि पाकिस्तान जाधव को राजनयिक पहुंच दे और सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर दें।