गाड़ी में नहीं होगा फास्टैग तो आज से लगेगा दोगुना टोल टैक्स
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि फरवरी 15 से राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों में फास्टैग होना अनिवार्य होगा। वहीं, अगर कोई वाहन टोल प्लाजा से बिना फास्टैग के गुज़रता है तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना होगा। राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार यह व्यवस्था टोल प्लाजाओं पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, प्रतीक्षा समय को घटाने, ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजाओं से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है।