हिट एंड रन मामले में पीड़ित की मौत होने पर अब मिलेगा 2 लाख का मुआवजा
हिट एंड रन मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिए जाने वाला मुआवजा अप्रैल एक से आठ गुना बढ़ाकर 50 हजार रुपये की जगह दो लाख कर दी गई है। सड़क परिवाहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। मंत्रालय ने इस जानकारी ट्वीट कर साझा की।