कोरोना से मृत्यु होने पर मिलेगा प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। इससे कोरोना पीड़ितों के परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मृत्यु के दस्तावेज हेतु मृतक के परिजनों को जिला कलेक्टर को अर्जी देनी होगी। जारी निर्देशों के अनुसार कोविड डेथ में उन मामलों को शामिल किया जाएगा जिनका पता आरटी-पीसीआर जांच, मॉलिक्यूलर जांच, रैपिड एंटीजन जांच तथा अस्पताल में क्लीनिकल जांच द्वारा चला हो।