कृष्ण जन्मभूमि के आसपास मांस बिक्री नहीं होगी, हाईकोर्ट ने याचिका की रद्द
इलाहबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर रोक हटाने की शाहिदा द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में कहा गया था कि मांस और शराब की बिक्री पर रोक हटनी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों को पसंदीदा भोजन करने का अधिकार है। जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए।