शाहीन बाग धरने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थान को ब्लॉक नहीं कर सकते
केंद्र द्वारा निर्मित सीएए कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग में हुए विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी जगह को 4 महीने तक घेर रखा था। कोर्ट में इसके खिलाफ दायर की गई याचिका में अक्टूबर 7 के दिन कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि, शाहीनबाग जैसी सरकारी जगह को कब्ज़ा करके प्रदर्शन करना गलत था। इससे आम नागरिकों को तकलीफ भी पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धरने प्रदर्शन के लिए जो जगह निर्धारित है वहां जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए।