सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख के मामले में जल्दी सुनवाई करने के बॉम्बे हाईकोर्ट को दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जल्द सुनवाई करने के बॉम्बे हाईकोर्ट को आदेश दिए है। दरअसल देशमुख की ओर से स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई गई थी जिसपर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी. वी. नागरत्न की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट को निर्देशित किया है। देशमुख को नवंबर 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।