सुप्रीम कोर्ट ने लोन की मासिक किस्त चुकाने की अवधि को बढ़ाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 23 को दिए अपने फ़ैसले में लोगों को पिछले साल लॉकडाउन की वजह से मिली लोन की मासिक किस्त (मोरेटोरियम की अवधि) चुकाने की अवधि को छह महीने से ज़्यादा बढ़ाने और किसी प्रकार की वित्तीय राहत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसको लेकर अदालत ने ये भी कहा कि लोगों को लोन दर पर कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना होगा, लेकिन लोन पर ब्याज़ की पूरी छूट की मॉंग मानना संभव नहीं है।