सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को बिना समय गंवाए कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने सोमवार यह आदेश दिया। अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने की शिकायत है। या फिर, उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं।