उच्च न्यायालय ने दी रेस्तरां और पब में हर्बल हुक्का की बिक्री को अनुमति: दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 16 को राष्ट्रीय राजधानी में रेस्तरां और पब में हर्बल हुक्का के उपयोग की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आजीविका की कीमत पर COVID-19 प्रतिबंधों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंध 'हमेशा के लिए नहीं चल सकते'। अधिकारियों ने पहले ही सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को पूरी क्षमता से काम करने की अनुमति दे दी है।