मई 21 को ही होगी नीट की परीक्षा, कोर्ट में खारिज हुई परीक्षा स्थगित करने की याचिका
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को स्थगित करने वाली मांग को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने खारिज करते हुए निर्धारित तिथि मई 21 को ही परीक्षा होने के निर्देश दिए हैं। मामले पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा, "यह हितों के टकराव जैसा मामला है, जिसमें लाखों लोग प्रभावित होंगे। परीक्षा टालने से पाठ्यक्रम में देरी होगी और इससे रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी का संकट पैदा हो सकता है।"