सरकार ने एक अक्टूबर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों में अगले छह महीने के लिए बढ़ाया AFSPA
MHA ने 27 सितंबर को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया। सरकार ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। पहले गजट अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के 5 अन्य जिलों में 8 जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों की घोषणा की थी।