सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ख़ारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनाया, जिसने दोनों याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा, "मुकदमा शुरू होने दीजिए...और 3 महीने के बाद नया आवेदन दायर किया जा सकता है...धन के हस्तांतरण, 338 करोड़ रुपये के संबंध में एक पहलू अस्थायी तौर पर स्थापित हो गया है"