2019 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, बेटे अब्दुल्ला और पत्नी को 7 साल की जेल की सजा
उत्तर प्रदेश के रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराया और उन्हें सात साल की जेल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व जिला सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने कहा, "अदालत के फैसले के बाद, तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और अदालत से सीधे जेल भेज दिया जाएगा।"