दिल्ली शराब घोटाला: अदालत ने खारिज की हैदराबाद के कारोबारी की अंतरिम जमानत याचिका
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के नवीनतम अपडेट में, राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। आवेदन को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने खारिज कर दिया और इसे "किसी भी योग्यता से रहित" करार दिया। मामले में दाखिल आरोपपत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि पिल्लई भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी की एमएलसी के कविता के करीबी थे।