केंद्र ने 6 महीने के लिए बढ़ाया नागालैंड, अरुणाचल के कुछ हिस्सों में AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' का दर्जा
केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 1958 के सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, (AFSPA) को अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद दो पूर्वोत्तर राज्यों को "अशांत क्षेत्र" का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक एक और थाना क्षेत्र को अफस्पा के दायरे में लाया गया है।