केरल हाईकोर्ट ने 'केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं' वाली शर्त को किया रद्द
केरल हाईकोर्ट ने अप्रैल 16 को यह फैसला किया कि किसी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर नियुक्त करने से इनकार नहीं कर सकते कि वह एक महिला है और रोजगार की प्रकृति के अनुसार उसे रात में काम करना होगा। महिला का योग्य होना ही नौकरी के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान है। कोर्ट के इस फैसले ने केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड की जारी उस अधिसूचना को पलट दिया, जिसमें सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।