मासिक धर्म के दर्द से छुट्टी की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज महिलाओं के लिए मासिक धर्म दर्द अवकाश प्रदान करने का निर्देश देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने संबंधित कार्यस्थलों पर महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दर्द की छुट्टी के लिए नियम तैयार करें। लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत दायरे में आता है।