मद्रास हाई कोर्ट का आदेश, आठ घंटे से ज्यादा ना कराए मेडिकल छात्रों से काम
मद्रास हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को मेडिकल कॉलेज के छात्रों से आठ घंटों से ज्यादा काम ना लिए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कोर्ट द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का आपात स्थिति में उल्लंघन भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य स्थितियों में कॉलेज प्रशासन के लिए इन निदेशों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें समय-समय पर अस्पतालों की समीक्षा करने की बात भी कही है। इससे पहले कोरोना काल में समय सीमा का उल्लंघन हुआ था।