मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता नवाब मलिक को मेडिकल आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक गुर्दे की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं। पीठ ने कहा, "हम चिकित्सा शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे हैं और मामले की योग्यता में प्रवेश नहीं किया है।"