मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने दिया गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए एक या अधिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की अदालतों में दूरी और सुरक्षा दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत के लिए सभी आवेदनों को ऑनलाइन मोड में आयोजित करने का आदेश दिया। SC के मुताबिक मणिपुर में स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 164 सीआरपीसी के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए जाएं। SC ने मणिपुर उच्चन्ययालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए एक या अधिक मजिस्ट्रेट नामित करने का निर्देश दिया।