नोएडा में 6-15 सितंबर तक धारा 144 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बैठकों के मद्देनजर 6 से 15 सितंबर तक पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीआरपीसी धारा 144 लागू कर दी है। नोएडा पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में "शांति और सद्भाव बनाए रखने" के लिए गैरकानूनी सभा को प्रतिबंधित करने के लिए धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने कहा कि यह आदेश आगामी त्योहारों और 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में द्रोणाचार्य मेला को देखते हुए पारित किया गया है।