ऑफिस के घंटों में निजी काम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल अच्छा चलन नहीं: हाईकोर्ट
मदुरै में स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु की हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी ऑफिस के घंटों के दौरान पर्सनल काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने के को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में चार सप्ताह में नए दिशानिर्देश भी बनाने होंगे। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल करना अच्छा चलन नहीं है।