प्रेम संबंध के चलते पॉक्सो एक्ट में जमानत देना अप्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट
पॉक्सो एक्ट में जमानत देने के संबंधित मामले में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, लड़की और आरोपी के बीच प्रेम संबंध व शादी से इंकार का जमानत पर असर नहीं होगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने पॉक्सो एक्ट 2012 और भादंसं के तहत झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जिसमें आरोपी को जमानत दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती।