समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, विचित्रता किसी की जाति या वर्ग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हो सकती है। कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता। यह केवल इसकी व्याख्या कर सकता है और इसे लागू कर सकता है। सीजेआई ने कहा, संघ में प्रवेश के अधिकार में अपना साथी चुनने का अधिकार और उस संघ को मान्यता देने का अधिकार शामिल है।