सरकारी अनुमति के बिना रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी नहीं लिख सकेंगे अपने संगठन से जुड़ी किताब
केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार कोई भी सेवानिवृत्त रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी अपने संगठन या अपने कामकाज से जुड़ी किताब अथवा कोई विवरण सरकारी अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में यह संशोधन किया गया है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी की पेंशन को रोका जा सकता है।