SC ने लगाई अंडमान के मुख्य सचिव को निलंबित करने और एलजी पर जुर्माना लगाने के कलकत्ता HC के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित करने और लेफ्टिनेंट पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मुख्य सचिव और उपराज्यपाल की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की दलीलों पर ध्यान दिया और उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।