SC ने ऑनलाइन सुनवाई के लिए दिया पूर्वोत्तर राज्यों की अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने आज आईटी मंत्रालय को ऑनलाइन सुनवाई तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। SC ने उच्च न्यायालयों से 4 सप्ताह में हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई तक पहुंच के लिए एक एसओपी लागू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश के 2 सप्ताह बाद कोई उच्च न्यायालय वकीलों या वादियों को हाइब्रिड मोड के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस या सुनवाई तक पहुंच से इनकार नहीं करेगा।