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फोटो: Bevindustry

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ला सकता फूड कंपनियों के लिए नया नियम

Food Safety and Standards एक्ट के तहत नियमों पर पूरी तरह गौर करने के बाद करने 'ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड' फूड कंपनियों के लिए एक नया नियम ला सकता हैं। इस नियम के अंतर्गत फूड कंपनियों को फ्रूट जूस के पैकेट पर मीठे फ्रूट जूस का लेबल लगाना पड़ेगा और यदि जूस में एक्स्ट्रा शुगर मिलाया जाता है तो शुगर एडेड लिखना होगा। सर्टिफिकेशन के लिए जूस के पैकेट पर शुगर या सीरप बेस फ्रूट जूस लिखना पड़ सकता हैं।

सोम, 12 अप्रैल 2021 - 04:41 PM / by अंजलि कुशवाहा

Tags: Food Safety and Standards Authority of India, Bureau of Indian Standards, new rule, Fruit, juice

Courtesy: Abp Live