दिल्ली में अधिकारियों का ट्रांसफर: केंद्र ने जारी किया अध्यादेश
केंद्र ने दिल्ली में 'स्थानांतरण-पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों' के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए एक अध्यादेश अधिसूचित किया है। अध्यादेश के मुताबिक, केंद्र ने दिल्ली में 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' का गठन किया है। इसमें दिल्ली के सीएम, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं, जो अब दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए' अधिकारियों और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेंगे।