असम में बाल विवाह पर कार्रवाई में एक व्यक्ति को 25 साल की जेल की सजा
असम में एक 30 वर्षीय व्यक्ति को हैलाकांडी जिले की एक विशेष अदालत ने बाल विवाह के आरोप में 25 साल की जेल की सजा सुनाई। व्यक्ति ने कथित तौर पर अपहरण करके एक 13 वर्षीय लड़की से जबरन शादी कर ली। विशेष न्यायाधीश संजय हजारिका ने पॉक्सो अधिनियम के तहत उस व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा और अपहरण करने, जबरन शादी करने के लिए आईपीसी की धारा 366 के तहत अतिरिक्त पांच साल की सजा सुनाई।