दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना पर संज्ञान लेते हुए कहा, केंद्र द्वारा राष्ट्रहित में शुरू की गई योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा, अग्निपथ योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित हैं। अदालत ने पिछले साल 15 दिसंबर को दलीलों के बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।