सरकार ने वापस लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए अनुशंसित 2 अधिवक्ताओं के नाम
सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित दो अधिवक्ताओं के नाम वापस ले लिए हैं। एससी कॉलेजियम ने पंजाब, हरियाणा HC के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 13 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की थी। सरकार ने न्यायाधीशों के रूप में 11 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया था। हालांकि, उसने एच एस बराड़ और कुलदीप तिवारी के नामों को वापस लेने का फैसला किया है।