सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर यूपी सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में जून 16 को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुनवाई हुई। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही बुलडोजर से घरों को गिराने का निर्देश जारी करे। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि वह बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकता सिर्फ कानून पालन के लिए कह सकता है।