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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो कुख्यात वांटेड गैंगस्टर किए गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने दो कुख्यात गैंगस्टरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में वांटेड थे। दोनों वांटेड बदमाशों पर मध्य प्रदेश पुलिस में इनाम भी रखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि बदमाश साउथ एक्स इलाके में एटीएम में लूट की घटना को अंजाम देने वाले है। जिसके बाद टीम ने ट्रैप बिछाकर बदमाशों को गिरफ्तार किया।
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बिना कार्ड एटीएम से निकल सकेंगे पैसे, आरबीआई गवर्नर ने दी जानकारी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अप्रैल आठ को मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि बिना एटीएम कार्ड के भी पैसा निकालना काफी आसान होगा। अबतक ये सुविधा कुछ ही बैंकों के पास थी। अब यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। इस नई व्यव्स्था के साथ कार्ड क्लोन होने की घटनाओं में कटौती होगी। इस कदम से जनता को काफी राहत मिलेगी।
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जनवरी 1, 2022 से एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा
आरबीआई के मुताबिक जनवरी एक, 2022 से एटीएम से पैसा निकालने पर अब पहले से ज़्यादा चार्ज देना होगा। पहले पैसे निकालने की सीमा पूरी होने के बाद 20 रुपये चार्ज लगता था, तो अब वही इसके लिए ग्राहकों को 21 रुपये चार्ज देना होगा। बता दें कि हर महीने सिर्फ 5 बार एटीएम से पैसा निकालने पर कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन अगर कोई 5 बार से अधिक एटीएम से पैसे निकलता है तो उसको यह चार्ज देना पड़ता है।
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एक जनवरी से महंगा होगा एटीएम का इस्तेमाल करना, बैंक को देने होगी अधिक राशि
एटीएम यूजर्स के लिए जनवरी एक से एटीएम का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। जनवरी एक से ग्राहकों को हर ट्रांजेक्शन के लिए 20 रुपये की जगह 21 रुपये का भुगतान करना होगा। रिजर्व बैंक ने एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए है। इसके बाद फ्री ट्रांजेक्शन से अधिक ट्रांजेक्शन होने पर बैंक को अधिक पैसों का भुगतान करना होगा। ये चार्ज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजेक्शन पर लागू होगा।
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एटीएम में कैश ना होने पर बैंक पर लगेगा जुर्माना: आरबीआई
बैंको के एटीएम में कैश न होने पर, ग्राहकों को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दिशा में कुछ सख्त कदम उठाए हैं। आरबीआई के इस नियम के तहत अक्टूबर एक से किसी एटीएम में 10 घंटे के भीतर नकदी ना डालने पर संबंधित बैंक पर 10,000₹ का जुर्माना लगेगा। आरबीआई के अनुसार 'जुर्मना लगाने के पीछे मकसद है कि लोगों की सुविधा के लिए लगाई गई एटीएम में पर्याप्त धन उपलब्ध हो'।
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