हवाई यात्रा के दौरान निर्देशों का पालन नहीं करने पर लग सकता है आजीवन प्रतिबंध
देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के मद्देनजर डीजीसीए ने हवाई यात्रा में बरते जा रहे नियमों को और सख्त करते हुए नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के तहत विमान में अगर कोई यात्री कोरोना बचाव के निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसे टेक-ऑफ से पहले विमान से उतारा जाएगा। गलती दोहराने पर तीन महीने से लेकर आजीवन समय के लिए 'नो फ्लाई लिस्ट' में डाला जाएगा व कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार ने सभी हवाईअड्डे पर औचक निरीक्षण के आदेश दिए हैं।