महाराष्ट्र: SC ने अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई जाँच जारी रखने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 8 को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की अपील को ख़ारिज करते हुए सीबीआई जाँच जारी रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप काफ़ी गंभीर है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अप्रैल 5 को अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई जाँच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के इस फ़ैसले को चुनौती देते हुए अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।