उच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी को दिया छह सप्ताह के भीतर सरकारी आवास खाली करने का निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 14 को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को लुटियंस बंगला क्षेत्र में अपना सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भाजपा नेता को सरकारी बंगले का कब्जा संपदा अधिकारी को सौंपने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा, वह 2016 से इस बंगले में रह रहे थे। उन्हें बंगले का आवंटन 5 वर्ष के लिए किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है।