बाल मजदूरी कराने को लेकर योगी सरकार हुई सख्त, 60 हजार जुर्माने के साथ एक साल की होगी जेल
उप्र सरकार बाल मजदूरी के कानून को सख्त करने जा रही है। अब बच्चों से मजदूरी कराते पकड़े जाने पर सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा रहा है। अब अगर कोई बच्चों से मजदूरी कराते पकड़ा जाएगा, तो उस पर एक साल की सजा और 60 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में बाल श्रम को लेकर पुराने कानून में 5 हजार से 20 हजार रुपये तक का जुर्माना और 1 से 3 महीने तक की सजा का प्रावधान था।